चेरंग तले और फुकेत टाउन में हुक्का प्रतिष्ठानों पर फुकेत प्रांत के अधिकारियों की छापेमारी
फुकेत प्रांत के अधिकारियों ने अवैध हुक्का बिक्री और सेवाएं देने के आरोप में चेरंग तले और फुकेत टाउन के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और हुक्का तंबाकू, 47 हुक्का सेट तथा संबंधित उपकरण जब्त किए गए। इन कार्रवाइयों की जानकारी 25 अगस्त 2026 को सामने आई।
फुकेत प्रांत के अधिकारियों ने अवैध हुक्का बिक्री और सेवाएं देने के आरोप में चेरंग तले और फुकेत टाउन के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और हुक्का तंबाकू, 47 हुक्का सेट तथा संबंधित उपकरण जब्त किए गए। इन कार्रवाइयों की जानकारी 25 अगस्त 2026 को सामने आई।
रात करीब 10:30 बजे, फुकेत प्रांतीय प्रशासन की विशेष अभियान इकाई ने अवैध हुक्का बिक्री और सेवाएं देने की शिकायत के बाद चेरंग तले स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापा मारा। अधिकारियों को लगभग 3,645 ग्राम हुक्का तंबाकू और हुक्का पीने के उपकरण के 15 सेट मिले तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जब्त सामान चेरंग तले पुलिस थाने में जांच अधिकारियों को सौंप दिया गया।
एक अलग कार्रवाई रात करीब 8:30 बजे फुकेत टाउन में क्रा रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में की गई। गुप्त वेश में अधिकारियों ने पहले खरीदारी की, फिर अपनी पहचान बताकर परिसर की तलाशी ली। अधिकारियों ने दुकान प्रबंधक के रूप में काम कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 32 हुक्का सेट तथा संबंधित उपकरण जब्त किए।
आगे की जांच में पता चला कि प्रतिष्ठान में म्यांमार के छह नागरिक काम कर रहे थे। अधिकारियों का आरोप था कि वे अधिकृत काम से अलग व्यवसायों में लगे थे, नियोक्ता में बदलाव की सूचना देने में विफल रहे थे और आबकारी विभाग के लाइसेंस के बिना शराब बेचने में शामिल थे। कथित हुक्का अपराधों, सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन, विदेशी कामगारों की रिपोर्टिंग और कार्य अनुमति संबंधी अपराधों तथा बिना लाइसेंस शराब बेचने के आरोपों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। संदिग्धों और सबूतों को आगे की कार्यवाही के लिए फुकेत नगर पुलिस थाने को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने उन नियमों का हवाला दिया, जिनमें हुक्का, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का, ई-सिगरेट, हुक्का तंबाकू और संबंधित तरल पदार्थों के आयात, बिक्री और उपलब्ध कराने पर रोक है। वस्तु एवं सेवा सुरक्षा समिति द्वारा 8 जुलाई 2024 को जारी आदेश में इन उत्पादों का बिक्री के लिए उत्पादन, बिक्री या इनसे संबंधित सेवाएं प्रदान करना प्रतिबंधित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिष्ठानों के खिलाफ केवल हुक्का बेचने पर ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को परिसर में इस्तेमाल के लिए हुक्का उपलब्ध कराने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
थाई सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, उल्लंघनों पर अधिकतम तीन वर्ष की कैद, 600,000 बाट तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।