Stay updated with Phuket News. Follow us on Facebook or Twitter/X.com

फुकेट भूमि मामले में रिसॉर्ट पर ध्वस्तीकरण आदेश चस्पा

अधिकारियों ने थालांग के साखू में एक रिसॉर्ट पर ध्वस्तीकरण और बेदखली के आदेश चस्पा किए हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 13 rai भूमि पर अधिकार निरस्त कर दिए और कब्जाधारकों को संपत्ति खाली करने, सभी ढांचों को ध्वस्त करने और अपना सामान हटाने का आदेश दिया।

फुकेट भूमि मामले में रिसॉर्ट पर ध्वस्तीकरण आदेश चस्पा

अधिकारियों ने थालांग के साखू में एक रिसॉर्ट पर ध्वस्तीकरण और बेदखली के आदेश चस्पा किए हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 13 rai भूमि पर अधिकार निरस्त कर दिए और कब्जाधारकों को संपत्ति खाली करने, सभी ढांचों को ध्वस्त करने और अपना सामान हटाने का आदेश दिया।

अधिकारियों ने कहा कि कब्जाधारकों को कानूनन निर्धारित अवधि का पालन करने के लिए दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो अधिकारी ध्वस्तीकरण करेंगे और उसका खर्च जिम्मेदार लोगों से वसूलेंगे।

ये आदेश एक निरीक्षण के दौरान चस्पा किए गए, जिसमें Mr Polapee, गृह मंत्रालय, भूमि विभाग और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव एवं पादप संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही फुकेट के राज्यपाल Chotinrin Kerdsum और अन्य प्रांतीय अधिकारी शामिल थे।

दौरे के बाद Mr Polapee ने कहा कि अधिकारी संरक्षण क्षेत्रों में कथित रूप से अवैध तरीके से जारी किए गए भूमि दस्तावेजों की जांच जारी रखेंगे और जहां साक्ष्य इसका समर्थन करेंगे, वहां कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने कहा, "सभी एजेंसियों को सावधानी, पारदर्शिता और कानून के कड़ाई से अनुपालन के साथ मिलकर काम करना होगा।" "यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

अधिकारियों ने कहा कि यह मामला सिरिनात राष्ट्रीय उद्यान में अतिक्रमण के छह मामलों में से एक है, जिन पर त्वरित कानूनी प्रवर्तन चल रहा है, और इनमें से दो पर अदालतों के अंतिम फैसले आ चुके हैं।

दूसरा मामला चेरंग तलाय में लगभग 12 rai भूमि से जुड़ा है, जहां अदालतों ने यह तय करने के बाद कि जाली Sor Kor 1 भूमि दस्तावेजों का उपयोग कर स्वामित्व विलेख हासिल किए गए थे, कब्जाधारकों को संपत्ति खाली करने का आदेश दिया।

राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव एवं पादप संरक्षण विभाग के अनुसार, अब दोनों अदालती फैसलों के अनुपालन के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। अनुपालन न होने पर अधिकारियों को कानून के तहत ध्वस्तीकरण आदेश लागू करने का अधिकार होगा।

अधिकारियों ने उस रिसॉर्ट की आधिकारिक पहचान नहीं बताई है, जिस पर यह प्रवर्तन कार्रवाई लागू हो रही है। हालांकि, थाई मीडिया ने बताया है कि यह मामला Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach रिसॉर्ट की मालिक Fair & Firm Co Ltd से जुड़ा है।

इन रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने रिसॉर्ट की 13 rai भूमि को कवर करने वाले NorSor 3 Kor भूमि-उपयोग दस्तावेज को यह फैसला देते हुए निरस्त कर दिया कि यह भूमि सिरिनात राष्ट्रीय उद्यान के भीतर आती है। रिसॉर्ट कुल लगभग 38 rai क्षेत्र में फैला है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव एवं पादप संरक्षण विभाग शेष भूमि की स्थिति की जांच जारी रखे हुए है।

अधिकारियों ने कहा कि भूमि विभाग को फुकेट भर के संरक्षण क्षेत्रों में कथित रूप से अवैध तरीके से जारी किए गए अन्य भूमि स्वामित्व दस्तावेजों की जांच तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।