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Phuket में चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टिंग में मसाज पार्लर की मालिक गिरफ्तार

अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन के बाद मानव तस्करी के आरोप में मसाज पार्लर की मालिक गिरफ्तार 🚨 Chalong पुलिस और social development अधिकारियों ने मसाज पार्लर पर छापे के दौरान मानव तस्करी की कथित 16 वर्षीय पीड़िता को बचाया…

Phuket में चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टिंग में मसाज पार्लर की मालिक गिरफ्तार

Chalong पुलिस और social development अधिकारियों ने Phuket में एक मसाज पार्लर की मालिक को गिरफ्तार किया, जब 13 May को Rawai स्थित एक कारोबार में अंडरकवर स्टिंग के दौरान कथित बाल तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि इस अभियान में 16 वर्षीय एक लड़की को भी बचाया गया, जिसकी पहचान अधिकारियों ने कथित तस्करी पीड़िता के रूप में की, और 40 वर्षीय एक मसाज कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया।

जांचकर्ताओं ने कहा कि यह मामला बाल वेश्यावृत्ति की जांच से आगे बढ़ा, जिसमें मसाज की आड़ में कथित तौर पर यौन सेवाएं बेचे जाने की बात सामने आई। छापे के बाद मालिक, जिनकी पहचान Ms May के रूप में हुई, और कर्मचारी, जिनकी पहचान Ms Nid के रूप में हुई, को हिरासत में लिया गया।

अंडरकवर ऑपरेशन में 1,500-baht की यौन सेवा पेशकश का खुलासा

पुलिस ने कहा कि अधिकारियों को दुकान में कथित तौर पर यौन सेवाएं दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद एक अंडरकवर अधिकारी को परिसर में भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच में पाया गया कि विदेशी ग्राहकों से 1,500 baht प्रति घंटा वसूला जा रहा था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, Ms May ने किशोर कर्मचारी को ग्राहकों के लिए यौन कृत्य करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले तैयार किए गए तस्करी के मामले में यही आरोप एक केंद्रीय आधार बना।

पीड़िता को संरक्षण में रखा गया, मालिक पर छह आरोप

बचाव के बाद 16 वर्षीय लड़की को औपचारिक पहचान प्रक्रिया के लिए Social Development and Human Security Office की देखरेख में रखा गया। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध तस्करी पीड़ितों के मामलों में यह प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

पुलिस ने कहा कि Ms May पर Human Trafficking Act और Prevention and Suppression of Prostitution Act के तहत छह आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण करते पाए गए कारोबारों को 600,000 baht से अधिक जुर्माने या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

Source: https://www.instagram.com/p/DYXl0d8jRIw/