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फुकेट में हथियार जांच और स्कूल सुरक्षा मजबूत

फुकेट के अधिकारी आग्नेयास्त्रों की जांच, गश्त और स्कूलों की सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। यह कदम नोनथाबुरी स्थित डेब्सिरिन नोनथाबुरी स्कूल में हुई घटना के बाद प्रांतीय प्रशासन विभाग DOPA द्वारा देशभर में कड़े उपायों के आदेश के बाद उठाया गया है।

फुकेट में हथियार जांच और स्कूल सुरक्षा मजबूत

फुकेट के अधिकारी आग्नेयास्त्रों की जांच, गश्त और स्कूलों की सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। यह कदम नोनथाबुरी स्थित डेब्सिरिन नोनथाबुरी स्कूल में हुई घटना के बाद प्रांतीय प्रशासन विभाग (DOPA) द्वारा देशभर में कड़े उपायों के आदेश के बाद उठाया गया है।

फुकेट प्रांतीय प्रशासन ने आदेश लागू करने के लिए 10 अगस्त 2026 को Phuket Merlin Hotel में एक बैठक की। पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल और उप-गवर्नर Khetarat Chansilp ने संबंधित एजेंसियों को संचालन संबंधी दिशानिर्देश दिए।

उपायों में जांच चौकियां और सड़क नाकेबंदी, गश्त बढ़ाना तथा मनोरंजन स्थलों और ऐसे ही प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण शामिल है, ताकि आग्नेयास्त्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में ले जाने से रोका जा सके। अधिकारी आग्नेयास्त्र मालिकों का सर्वेक्षण भी करेंगे और लाइसेंसधारी मालिकों को याद दिलाएंगे कि वे आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को सुरक्षित रखें, ताकि अन्य लोग उन तक पहुंच न बना सकें या उनका दुरुपयोग न कर सकें।

अधिकारियों ने कहा कि संभावित रूप से खतरनाक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर जोखिम आकलन और हस्तक्षेप के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया जाएगा।

स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा प्रणालियां मजबूत करने और नियमित आपात-प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित करने का आदेश दिया गया है। उन्हें स्कूल परिसर और उसके आसपास के जोखिमों का आकलन करने, प्रवेश बिंदुओं को नियंत्रित करने, संभावित रूप से खतरनाक व्यवहार पर नजर रखने तथा स्पष्ट निकासी मार्ग, सुरक्षित क्षेत्र और संचार प्रणालियां स्थापित करने को भी कहा गया है।

फुकेट नगर पुलिस ने 10 अगस्त को स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों, शिक्षा कर्मियों और सुरक्षा कंपनियों के साथ हिंसक घटनाओं और सामूहिक गोलीबारी से निपटने की तैयारियों पर चर्चा के लिए अलग बैठक की। फुकेट नगर पुलिस प्रमुख पुलिस कर्नल Chatree Chukaew ने कहा कि बल रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता दे रहा है। स्कूलों से व्यावहारिक आकस्मिक योजनाएं तैयार करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कर्मचारी और विद्यार्थी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देना जानते हों।

फुकेट के अधिकारियों ने निवासियों को यह भी याद दिलाया कि आग्नेयास्त्र रखने और इस्तेमाल करने का लाइसेंस अपने आप उसे सार्वजनिक रूप से ले जाने की अनुमति नहीं देता। आग्नेयास्त्र ले जाना या उसे आसानी से पहुंच में रखना शस्त्र अधिनियम की धारा 8 बिस के तहत अपराध हो सकता है, जिसके लिए अधिकतम पांच वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

ऐसे वाहन में आग्नेयास्त्र रखना, जहां उस तक आसानी से पहुंच न हो, इसके बजाय दंड संहिता की धारा 371 के अंतर्गत आ सकता है। इसमें जुर्माने का प्रावधान है और हथियार जब्त किया जा सकता है।

अधिकारियों को हिंसक घटनाओं के बाद की स्थिति के लिए भी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसमें पीड़ितों और प्रभावित अन्य लोगों के लिए सहायता तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग शामिल है।