थाई प्रधानमंत्री ने धमकियों के मामले में दोषी इज़राइली व्यक्ति को निर्वासित करने का आदेश दिया
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कोह समुई प्रांतीय अदालत द्वारा आपराधिक धमकी देने का दोषी ठहराए जाने के बाद इज़राइली नागरिक याकोव ओहायोन को निर्वासित करने का आदेश दिया है। द फुकेत एक्सप्रेस ने यह खबर दी।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कोह समुई प्रांतीय अदालत द्वारा आपराधिक धमकी देने का दोषी ठहराए जाने के बाद इज़राइली नागरिक याकोव ओहायोन को निर्वासित करने का आदेश दिया है। द फुकेत एक्सप्रेस ने यह खबर दी।
इस मामले में कथित तौर पर ऐसे धमकी भरे संदेश शामिल थे, जिनसे कोह समुई के एक चिड़ियाघर संचालक को अपनी सुरक्षा को लेकर डर पैदा हुआ। ओहायोन को थाई दंड संहिता की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया गया और शुरुआत में एक महीने की जेल तथा 10,000 बाट के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
उनके अपराध स्वीकार करने के कारण अदालत ने धारा 78 के तहत सजा आधी कर दी। इसके बाद सजा 15 दिन की कैद और 5,000 बाट के जुर्माने में बदल गई। जेल की सजा दो साल के लिए निलंबित कर दी गई।
सजा निलंबित होने के बावजूद गृह मंत्रालय ने निर्धारित किया कि ओहायोन का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए हानिकारक था। मंत्रालय ने उन्हें थाईलैंड से हटाने के समर्थन में 1956 के निर्वासन अधिनियम की धारा 5 और संबंधित नियमों का हवाला दिया।
ओहायोन निर्वासन आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्वासन अधिनियम की धारा 8 के तहत सात दिनों के भीतर प्रधानमंत्री के समक्ष याचिका दायर करनी होगी।