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थाईलैंड ने चाचोएंगसाओ के यहूदी कब्रिस्तान में मिले चार शवों की जांच के आदेश दिए

थाई अधिकारियों ने चाचोएंगसाओ के एक यहूदी कब्रिस्तान में मिले चार शवों की पहचान और मृत्यु के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि अवशेषों को स्थानांतरित करने से पहले इनकी जांच पूरी की जा सके। उप गृह मंत्री पोलापी ने यह बात शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को कही।

थाईलैंड ने चाचोएंगसाओ के यहूदी कब्रिस्तान में मिले चार शवों की जांच के आदेश दिए

थाई अधिकारियों ने चाचोएंगसाओ के एक यहूदी कब्रिस्तान में मिले चार शवों की पहचान और मृत्यु के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि अवशेषों को स्थानांतरित करने से पहले इनकी जांच पूरी की जा सके। उप गृह मंत्री पोलापी ने यह बात शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को कही।

पोलापी ने सामेद ताई उपजिले, बांग ख्ला जिले में स्थित थाईलैंड के यहूदी कब्रिस्तान का निरीक्षण किया। उनके साथ विशेष जांच विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि स्थल के पास कब्रिस्तान या शवदाह गृह चलाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और स्थानीय अधिकारियों को मौतों की सूचना भी नहीं दी गई थी।

पोलापी के अनुसार, तीन कब्रों को कंक्रीट से सील किया गया था और उन पर संगमरमर की पट्टिकाएं लगी थीं, जिन पर मृत्यु के वर्ष 2023, 2025 और 2026 दर्ज थे। चौथा शव एक तंबू के नीचे था और उसे सील नहीं किया गया था। पोलापी ने कहा कि उनका मानना है कि इसे इसी वर्ष वहां लाया गया था।

उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्थानांतरण से पहले मृतकों की पहचान और यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या वे दावे के अनुसार विदेशी नागरिक थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया कि मौतें प्राकृतिक कारणों, दुर्घटनाओं या हिंसा के कारण हुई थीं।

कंपनी शवों को बैंकॉक के चारोन क्रुंग इलाके के एक कब्रिस्तान में ले जाना चाहती थी। पोलापी ने कहा कि इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों के ऐसे दस्तावेज देने होंगे, जिनमें मृतकों की पहचान और मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो।

पोलापी ने कंपनी के शेयरधारकों और पातोंग तथा फुकेत के कारोबारों के बीच संबंधों के साथ-साथ चोनबुरी के एक कारोबारी नेटवर्क से भी कथित संबंध होने की बात कही। उन्होंने कहा कि भूमि का सौदा Gan Chabad Co Ltd ने संभाला था और इसमें लगभग 15 राई भूमि शामिल थी, जिसका मूल्य करीब 2 करोड़ बाट था।

पोलापी के अनुसार, तीन शेयरधारक इज़राइली नागरिक थे, जिन्होंने थाई नागरिकता हासिल कर ली थी और वे कानूनी रूप से भूमि खरीदने के हकदार थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यापक नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिसमें भूमि, होटलों, संपत्तियों और कारोबारों से जुड़ी कथित नामधारी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

पोलापी ने कहा कि कब्रिस्तान का लाइसेंस 2021 में दिया गया था, लेकिन 2023 में उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। स्थल से संबंधित लंबित मामले में प्रांतीय अधिकारियों से प्रशासनिक न्यायालय को तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।

पोलापी ने कहा कि कब्रिस्तान से संबंधित धनशोधन का आधार बनने वाला कोई अपराध अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत काम साबित होने पर संपत्तियां फ्रीज़ की जा सकती हैं और थाई नागरिकता रद्द की जा सकती है।