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थाईलैंड ने 1567 हॉटलाइन शुरू की, Phuket की चौकी पर बंदूक जब्त

थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने और सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक लेकर घूमने की सूचनाओं के लिए 1567 हॉटलाइन चौबीसों घंटे शुरू की है, क्योंकि अधिकारी देशभर में चौकियों और सड़क नाकाबंदी को तेज कर रहे हैं।

थाईलैंड ने 1567 हॉटलाइन शुरू की, Phuket की चौकी पर बंदूक जब्त

थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने और सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक लेकर घूमने की सूचनाओं के लिए 1567 हॉटलाइन चौबीसों घंटे शुरू की है, क्योंकि अधिकारी देशभर में चौकियों और सड़क नाकाबंदी को तेज कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार, Phuket में प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 अगस्त की रात Mueang Phuket जिले के Ko Kaeo में एक चौकी पर BMW को रोका। तलाशी में छिपाकर रखी गई CZ बंदूक और गोलियों के 30 राउंड मिले।

29 वर्षीय चालक आग्नेयास्त्र रखने और इस्तेमाल करने का लाइसेंस या उसे ले जाने का लाइसेंस पेश नहीं कर सका। उसे बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र ले जाने और बिना अनुमति आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध और जब्त की गई वस्तुओं को Mueang Phuket पुलिस थाने के जांचकर्ताओं को सौंप दिया गया।

गृह मंत्रालय के स्थायी सचिव उन्सिट सम्पुनथारत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी 7 अगस्त से हर प्रांत में पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र ले जाने से रोकना और लोगों तथा संपत्ति की सुरक्षा करना है।

उन्सिट ने कहा कि वाहन में या सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र ले जाना कानून का उल्लंघन है और आत्मरक्षा या कोई अन्य इच्छित उद्देश्य इसे सही ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने 20 फरवरी 2026 से फॉर्म पोर 12 के नाम से जाने जाने वाले आग्नेयास्त्र ले जाने के लाइसेंसों को अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। अधिकारी बिना पंजीकरण वाले आग्नेयास्त्र रखने वाले लोगों से उन्हें जिला कार्यालयों में जमा कराने की अपील भी कर रहे हैं।

1567 दमरोंगथम केंद्र की हॉटलाइन पर समुदायों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक आयोजनों में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने या बंदूक लेकर घूमने वाले लोगों के बारे में सूचना दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी मिली सूचनाओं की जांच करेंगे और अपराध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।