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थाईलैंड ने बौद्ध पर्वों पर शराब बिक्री प्रतिबंध में पांच तरह के स्थलों को छूट दी

थाईलैंड ने बौद्ध पर्वों पर शराब बिक्री प्रतिबंध में ढील दी है। 7 नवंबर 2026 से लागू नियमों के तहत पांच प्रकार के स्थलों को मादक पेय बेचने की अनुमति दी गई है। द थाइगर ने बताया कि संशोधित नियम 6 नवंबर को मादक पेय नियंत्रण समिति द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

थाईलैंड ने बौद्ध पर्वों पर शराब बिक्री प्रतिबंध में पांच तरह के स्थलों को छूट दी

थाईलैंड ने बौद्ध पर्वों पर शराब बिक्री प्रतिबंध में ढील दी है। 7 नवंबर 2026 से लागू नियमों के तहत पांच प्रकार के स्थलों को मादक पेय बेचने की अनुमति दी गई है।

द थाइगर ने बताया कि संशोधित नियम 6 नवंबर को मादक पेय नियंत्रण समिति द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए। इन बदलावों के तहत माखा बुचा दिवस, विशाखा बुचा दिवस, आसाल्हा बुचा दिवस, बौद्ध व्रत की शुरुआत और बौद्ध व्रत की समाप्ति के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

छूट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के यात्री टर्मिनलों; निर्धारित पर्यटन क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थलों और इसी तरह के प्रतिष्ठानों; थाईलैंड के होटल कानून के तहत संचालित होटलों; तथा बड़े पैमाने के राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने वाले स्थलों पर लागू होगी। नियम मनोरंजन से जुड़ी दोनों श्रेणियों को अलग-अलग गिनते हैं, जिससे कुल पांच प्रकार के स्थल बनते हैं।

फुकेत प्रांत में पर्यटन क्षेत्रों के मनोरंजन-शैली वाले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रावधान केवल उन स्थानों पर लागू होगा, जिन्हें गृह मंत्री की सिफारिश के बाद जन स्वास्थ्य मंत्री ने औपचारिक रूप से निर्धारित किया हो। आयोजनों के स्थल पर्यटन और खेल मंत्री की सिफारिश के बाद जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मंजूर सूची में शामिल होने चाहिए।

छूट का लाभ लेने वाले व्यवसायों को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जांच प्रक्रियाएं और अन्य उपाय लागू करने होंगे। इनमें बच्चों और युवाओं को शराब तक पहुंचने से रोकने के कदम भी शामिल हैं। नई अधिसूचना में 7 मई 2025 की शराब बिक्री के लिए निषिद्ध दिनों संबंधी प्रधानमंत्री कार्यालय की पिछली अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया है।