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थाईलैंड ने फुकेत समेत विदेशी नागरिकों के लिए तेज निर्वासन नियम लागू किए

थाईलैंड ने थाई कानून का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए तेज निर्वासन प्रक्रियाएं लागू की हैं। नए नियम फुकेत और देश के अन्य हिस्सों के मामलों पर भी लागू होंगे। थाई राजपत्र ने निर्वासन संबंधी नए प्रधानमंत्री विनियम को 27 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया।

थाईलैंड ने फुकेत समेत विदेशी नागरिकों के लिए तेज निर्वासन नियम लागू किए

थाईलैंड ने थाई कानून का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए तेज निर्वासन प्रक्रियाएं लागू की हैं। नए नियम फुकेत और देश के अन्य हिस्सों के मामलों पर भी लागू होंगे।

थाई राजपत्र ने निर्वासन संबंधी नए प्रधानमंत्री विनियम को 27 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया। प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल ने इस विनियम पर 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए और यह 28 अगस्त से प्रभावी हो गया।

The Phuket Express ने बताया कि इस विनियम से गृह मंत्रालय के निर्वासन आदेश जारी करने और प्रवेश प्रतिबंध लगाने के अधिकार का विस्तार होता है। इसका उद्देश्य कानून के प्रवर्तन को सरल बनाना तथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।

विनियम के तहत, गृह मंत्रालय के स्थायी सचिव या अधिकृत प्रतिनिधि को मामलों की सूचना गृह मंत्री को देनी होगी। गृह मंत्री निर्वासन आदेश जारी कर सकते हैं, जब किसी विदेशी नागरिक का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें लोग गैरकानूनी गतिविधियों को सुगम बनाते या उनका समर्थन करते हैं।

अपराधों में दोषी ठहराए गए विदेशी नागरिकों के लिए जेल से रिहाई से पहले ही निर्वासन आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस विनियम के दायरे में अवैध प्रवेश या निवास, गैरकानूनी रोजगार या कारोबारी गतिविधियां, आधिकारिक दस्तावेजों की जालसाजी या फर्जी आधिकारिक दस्तावेजों का इस्तेमाल, तथा ऐसे अपराध शामिल हैं जिनमें पांच वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है। सह-अपराधियों, उकसाने वालों और समर्थकों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

कारागार विभाग को संबंधित अपराधियों का विवरण उनकी रिहाई से कम-से-कम 15 दिन पहले गृह मंत्रालय को देना होगा, ताकि निर्वासन पर फैसले पहले ही लिए जा सकें। निर्वासन आदेश में प्रवेश प्रतिबंध की अवधि बताई जा सकती है। संबंधित मामलों में जब अदालतें जुर्माना या निलंबित सजा सुनाएं, तो उन्हें भी गृह मंत्रालय को तुरंत सूचित करना होगा।

विनियम में कहा गया है कि निर्वासन की प्रक्रियाएं थाई कानून, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप होनी चाहिए। आम तौर पर निर्वासित लोगों को उनके नागरिकता वाले देश वापस भेजा जाएगा। अगर वे राज्यविहीन हैं, तो उन्हें थाईलैंड में प्रवेश से पहले उनके अंतिम निवास स्थान पर भेजा जाएगा।

यदि यातना, अमानवीय व्यवहार या जबरन गुमशुदगी जैसे जोखिमों के कारण कोई अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्वासन आदेश के सात दिनों के भीतर निर्वासित व्यक्ति की हिरासत का अनुरोध करता है, तो उसे उस देश या संगठन को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता पक्ष को खर्च वहन करने पर सहमत होना होगा और निर्वासित व्यक्ति को लिखित सहमति देनी होगी।

विदेशी सरकारों के अनुरोधों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। गृह मंत्री इस अवधि को दो बार बढ़ा सकते हैं, हर बार अधिकतम 30 दिनों के लिए। यदि अनुमत समय-सीमा के भीतर निर्वासन पूरा नहीं किया जा सकता, तो अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति को उसके मूल देश या नागरिकता वाले देश वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। निर्वासन का खर्च वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गृह मंत्रालय के नियमों के तहत तय होगा।